Bihar Panchayat Pratinidhi Salary: बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों को नीतीश सरकार अलग-अलग पद के हिसाब से भत्ता का भुगतान करती है. इसके तहत जिला परिषद अध्यक्ष, सदस्य से लेकर मुखिया तक को अलग-अलग राशि दी जाती है.
पटना. बिहार सरकार के पंचायती विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को बकाया भत्ता भुगतान के लिए 72 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं. पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी (Minister Samrat Choudhary) ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की इस पहल से जिला परिषद के अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष, सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख से लेकर उप प्रमुख सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया (Mukhia), उप मुखिया सदस्य और ग्राम पंचायत कचहरी के सरपंच उपसरपंच और पंच के मासिक भत्ता भुगतान में आसानी होगी.
सरकार द्वारा कुल 72 करोड़ 32 लाख की राशि आवंटित की गई है. इस राशि से 15 दिसंबर 2021 तक का जो बकाया है उसके मासिक भत्ता का भुगतान हो जाएगा. सरकार द्वारा सारी राशि सीधे बैंक खाते में भेजी गई है. इसमें एक करोड़ 33 लाख की राशि से जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को बकाया भत्ता मिल सकेगा. 6 करोड़ 94 लाख रुपये से पंचायत समिति के प्रमुख और उप प्रमुख के साथ ही सदस्यों को भुगतान हो सकेगा. 32 करोड़ रुपये मुखिया और उप मुखिया के अलावा वार्ड सदस्यों के भत्ता भुगतान के लिए दिया गया है.32 करोड़ रुपये ग्राम कचहरी के सरपंच और उपसरपंच और पंचों के बैंक खाते में भेजा गया है. बिहार सरकार विकास मद में हर महीने की राशि भेजती रहती है. इसके तहत जिला परिषद अध्यक्ष को 12000 उपाध्यक्ष को 10000, प्रमुख को भी 10000, उप प्रमुख को 5000, मुखिया को 2500, उप मुखिया को 1200, सरपंच को 2500, उपसरपंच को 1200, जिला परिषद सदस्य को 2500 रुपये, पंचायत समिति सदस्य को 1000, वार्ड सदस्य और पंच को हर महीने 500 रुपये सरकार भत्ता के तौर पर अदा करती है. जारी राशि में 15 दिसंबर 2021 तक के बकाया मासिक भत्ता को जल्द देने का निर्देश पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने दे दिया है.
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