Marital Dispute: ओडिशा फिल्मों के मशहूर एक्टर से सांसद बने अनुभव मोहंती की पत्नी और एक्ट्रेस वर्षा प्रियदर्शनी को कोर्ट ने अनुभव का घर खाली करने का निर्देश दिया है. दोनों के बीच पिछले 8 सालों से विवाद चल रहा है.
Marital Dispute: ओडिशा के कटक में सब-डिवीजन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सत्ताधारी बीजू जनता दल (बीजद) के एक सांसद से अलग हो चुकी उनकी पत्नी को घर खाली करने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने सांसद को निर्देश दिया है कि वो अपनी पत्नी को हर महीने 30 हजार रुपये देगा. सांसद पति ने कोर्ट में याचिका दायर की थी उनकी पत्नी उन्हें शारीरिक संबंध बनाने की परमिशन नहीं देती इसलिए वो उसके साथ नहीं रहना चाहते. इस याचिका पर कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है.
कोर्ट ने दिए घर खाली करने के निर्देश
जानकारी के मुताबिक, बीजद सांसद अनुभव मोहंती (Anubhav Mohanty) से अलग हो चुकीं उनकी पत्नी एक्ट्रेस वर्षा प्रियदर्शिनी को नंदी शाही इलाके में स्थित मोहंती के पैतृक घर को खाली करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही अदालत ने सांसद को हर महीने 30,000 रुपये वर्षा (Varsha Priyadarshini) को देने को कहा, ताकि वह शहर में कहीं और रह सकें.
साल 2016 में कोर्ट में दायर की थी याचिका
बता दें कि सांसद अनुभव मोहंती ने साल 2016 में पहली बार अपनी पत्नी वर्षा के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें अनुभव ने कहा था कि शादी के 2 साल के बाद भी उनक पत्नी वर्षा प्रियदर्शिनी यौन संबंधों और स्वाभाविक दांपत्य जीवन की अनुमति नहीं देती है. अनुभव मोहंती ने आरोप लगाए थे कि वर्षा के साथ शारीरिक अंतरंगता स्थापित करने के गंभीर प्रयासों के बाद हमेशा निराशा मिली.'
दो महीने के भीतर खाली करना होगा घर
सांसद अनुभव के वकील आलोक महापात्र ने कहा कि वर्षा को दो महीने के भीतर घर खाली करने का निर्देश दिया गया है. अनुभव की एक याचिका पर विचार करते हुए कटक सदर एसडीजेएम अदालत ने पाया कि सांसद के बूढ़े माता-पिता और कुछ अन्य रिश्तेदार पति-पत्नी के तनावपूर्ण संबंधों के कारण अपने घर से दूर रह रहे हैं.
साल 2014 में हुई थी दोनों की शादी
बता दें कि दोनों की 2014 में शादी हुई थी और अब वे दोनों अलग होने के लिए अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. उच्च न्यायालय के आदेश के तहत वर्षा अनुभव के घर में रह रही थीं. वकील महापात्र ने कहा कि अनुभव को हर महीने की 10 तारीख तक वर्षा को अलग घर के लिए पैसे देने होंगे.
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